होली में भांग एवं गांजे की नहीं होगी बिक्री पकड़े गये तो सीधे जेल



बिहार में शराब पर पूर्ण पाबंदी लगभग एक वर्ष से लगी हुई है। अब भांग एवं गांजा बेचने पर भी कार्रवाई होगी । सदर अनुमंडल प्रशासन ने इस बार होली में भांग व गांजा (पहले से प्रतिबंधित) की बिक्री व उपयोग पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। अगर कोई दुकानदार उक्त दोनों प्रतिबंधित नशीले पदार्थ की बिक्री करते हुए पकड़े गये तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी ।इस मामले को लेकर होली के दरम्यान दंडाधिकारी व पुलिस कर्मी अलर्ट रहेंगे ।यह बातें सदर एस. डी. ओ कुमार अनुज ने आज शांति समिति सदस्यों की बैठक को संबोधित करते हुए कही ,उस वक्त हमारे संवाददाता संजीव मिश्रा वहां मौजूद रहे ।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उच्च पथ NH से 100 मीटर दूर पर ताड़ी की बिक्री होगी ।मुख्य चौराहों पर भी बिक्री नहीं करनी है । सड़क किनारे बिक्री करते हुए अगर कोई भी दिखा तो सीधे उनकी गिरफ्तारी होगी,और उन्हें जेल जाना पड़ेगा । होली पर शराब के सेवन को रोकने के लिए शांति समिति सदस्य भी पुलिस का सहयोग करेंगे ।

नशीले पदार्थों की बिक्री आदि की सूचना सीधे पुलिस को आप दे सकते हैं।शांति समिति के सदस्य होली पर्व पर ड्यूटी करने वाले दंडाधिकारी व पुलिस कर्मी को पकवान खिलायेंगे ताकि अपने परिवार से दूर रहने का गमउन्हें नहीं हो सके ।
उन्होंने होलिका दहन का समय और इसकी ऊंचाई पर भी निर्देश दिया । उन्होंने कहा कि एक साथ होलिका दहन का समय रखा जाये, ताकि माहौल ठीक रहे । हुड़दंगी से निबटने के लिए पुलिस को तत्पर रहने के लिए कहा गया है ।कई जगहों को चिह्नित किया गया है, जहां संभव हुआ तो सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी ।

Article Source -  Bhagalpur Now 


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