प्रेग्नेंट होने पर सस्पेंड हुई अविवाहित पुलिसवाली, छोड़नी पड़ी 'ममता'

बिना शादी के जब एक महिला पुलिसकर्मी प्रेग्नेंट हो गयी तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मामला बिहार के सासाराम से सामने आया है। जहां एक अविवाहित ट्रेनी महिला पुलिसकर्मी के गर्भवती होने पर उन्हें बर्ख़ास्त कर दिया गया, साथ ही उन्हें ट्रेनिंग में हिस्सा लेने से भी रोक दिया गया ।

हालांकि बाद में राज्य पुलिस मुख्यालय ने उनका निलंबन वापस लेकर मैटरनिटी लीव पर जाने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निलंबित होने के बाद महिला पुलिसकर्मी ने गर्भपात करा लिया था।

वाकया इस साल जनवरी का है जब बिहार मिलिट्री पुलिस (बीएमपी) 2 के कमांडेंट परवेज़ अख़्तर ने इस महिला पुलिसकर्मी के गर्भवती होने को सर्विस नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए ‘अनैतिक’ बताया और उन्हें बर्ख़ास्त कर दिया था। इसके साथ ही उन्हें ट्रेनिंग पर आने से भी मना कर दिया गया।

लेकिन पिछले सप्ताह पूरी रिपोर्ट आने के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने बर्खास्तगी को रद्द कर दिया। रिपोर्ट में महिला बालिग निकली जो गर्भधारण कर सकती है। आईजी (ट्रेनिंग) एके अंबेडकर ने बिना विवाह गर्भवती होने पर बर्खास्तगी के इस फैसले को सही नहीं ठहराया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए महिला के निलंबन को तो रद्द कर दिया। इसके साथ ही मैटरनिटी लीव देने की बात कही। हालांकि महिला पुलिसकर्मी ने गर्भपात करा लिया था।

वहीं, सासाराम के सिविल कोर्ट में तैनात ट्रेनी महिला कॉन्स्टेबल ने इस विषय पर कोई भी टिप्पणी करने से मना किया है।

वहीं, लोगों के बीच महिला और उसके बॉयफ्रेंड की चर्चा है। उनका सोचना है कि बॉयफ्रेंड ने महिला को प्रेग्नेट किया तो फिर शादी क्यों नहीं की। अगर उसने धोखा दिया तो पुलिस डिपार्टमेंट में होते हुए कोई केस क्यों नहीं दर्ज कराया।

Article Source ~ eenaduindia 


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