मोदी राज में पहली बार गौ हत्यारे को मिली सजा
न्यूज़ डेस्क: भारत में गौहत्या पर प्रतिबन्ध है. गौ हत्या के आरोप में हरियाणा के मेहसाणा जिले में गौहत्या को अंजाम देने वाले आरोपी यूसुफ को दोषी करार दिया गया है और कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने रोपी यूसुफ को दोषी मानते हुए 3 साल की जेल और 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
जूडिशल मैजिस्ट्रेट जेजे यादव ने 65 वर्षीय यूसुफ रहमान वेपारी को सजा सुनाते हुए कहा कि ‘यह वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है कि गाय से हमें दूध और संतुलित आहार मिलता है, इससे राष्ट्र का स्वास्थ बनता है.गाय और उसके वंशज खेती का प्रमुख आधार हैं और देश की पूरी अर्थव्यवस्था उसपर आधारित है’.
यूसुफ के बूचड़खाने पर जब पुलिस ने 9 अगस्त 2006 को बूचड़खाने पर छापा मारा तो 300 किलो बीफ बरामद किया साथ ही यह पता चला कि तीन गायों की हत्या की गई है. पुलिस को मौके पर सात जिंदा पशु भी मिले आईपीसी की धारा 429 और 153ए के तहत यूसुफ पर केस दर्ज किया गया था. 153ए के केस में यूसुफ को ट्रायल के बाद कोर्ट ने बरी कर दिया परन्तु गौहत्या के केस में वह दोषी करार हुआ. तीन साल की जेल के अलावे 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
साभार: न्यूज़ 24