नियोजित शिक्षकों के लिए के नई नियमावली 30 जून से लागू,मिलेंगे नए अधिकार,बन सकते है प्रधानाध्यापक भी

बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए शुभ समाचार आ गया गया है । नियोजन सेवाशर्त नियमावली 30 जून के लागू होने जा रही है । जिसके साथ ही नियोजित शिक्षकों को नए प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे साथ ही अभी के नियमावली के कारण होने वाली परेशानियों से छुटकारा भी मिलेगा ।
               पुराने नियमावली के अनुसार नियोजित शिक्षक अपने सेवाकाल में एक बार अपने नियोजन इकाई के अंदर किसी स्कूल में तबादला कर सकते थे,वहीं नए सेवाशर्त नियमावली के अनुसार जिला स्तर पर नियोजन इकाई तय होने की स्थिति में नियोजित शिक्षकों को अपने जिले में तबादले का मौका मिल सकेगा। इसके अलावा नए सेवाशर्त नियमावली में सेवा निरंतरता, ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रोन्नति का अवसर एवं अनुशासनात्मक मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा । इसके अलावा नियोजन इकाई जिला या फिर राज्य स्तर पर करने की भी तैयारी है।
            सेवाशर्त कमेटी की अंतिम बैठक 15 मई को होगी। बता दें कि सेवा शर्त को तैयार करने के लिए कमेटी की पहली बैठक 7 अक्टूबर तथा दूसरी बैठक 27 अक्टूबर वित्त विभाग के प्रधान सचिव रवि मित्तल की अध्यक्षता में हुई थी। वहीं बताते चलें राज्य में लगभग चौबीस हजार प्रधानाध्यापक का पद खाली है । इस तरह नए नियमावली से नियोजित शिक्षकों को पदोन्नति का अवसर मिलने से लाभ पहुँचेगा । वहीं नियोजित शिक्षकों के अधिकारों में किए गए बदलाव को देखते हुए आशा की जा रही है कि इन्हें भी अन्य राज्यकर्मियों जैसा लाभ मिल सकता है ।