पाकिस्तान को बड़ा झटका, इंटरनेशनल कोर्ट से जाधव की फांसी पर रोक

भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जादव के मामले में पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है. नीदरलैंड के हेग में मौजूद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है. इस फैसले से पाकिस्तान सरकार बैकफुट पर है.

अंतरराष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चिट्ठी के माध्यम से फांसी की सजा पर रोक लगाने के लिए कहा है. भारतीय नौसेने के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव को मार्च 2016 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.पिछले महीने पाकिस्तान के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फांसी की सजा सुनाई थी. भारत ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत के इस फैसले के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत में 8 मई को अपील की थी.  भारत ने अंतरराष्ट्रीय अदालत में कहा कि कुलभूषण को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और ना ही उन्हें भारत के उच्चायोग अधिकारियों से मिलने की इजाजत दी गई.

कुलभूषण जादव की मां अवन्ति जाधव ने पिछले महीने पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत में जाधव की फांसी के खिलाफ याचिका दायर की थी. अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया कि उन्होंने जाधव की मां से बात कर उन्हें इस फैसले के बारे में बताया है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अदालत में जाधव मामले की पैरवी वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे कर रहे हैं .

पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि कुलभूषण यादव को 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी सुरक्षा एजंसियों ने अशांत बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था. पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया था कि भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी ईरान के रास्ते दाखिल हुआ था. पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तारी के बाद कुलभूषण जाधव के कबूलनामे का वीडियो भी जारी किया था. लेकिन इस मुद्दे पर भारत ने साफ तौर पर कहा था कि कुलभूषण जाधव भारतीय सेना में काम करते थे, लेकिन सरकार के साथ उनका अब कोई संबंध नहीं है.


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