शराबबंदी के बाद पहली बार शराब रखने वाले आरोपी को मिली 10 वर्ष की सजा
बिहार में नए शराब उत्पाद नियम लागू होने के बाद ही शराबबंदी को जमीनी स्तर पर लाने के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है . इसी कड़ी में बेगुसराय सिविल कोर्ट ने अवैध रूप से शराब रखने वाले एक आरोपी को दस साल की सजा सुना कर अभी भी चोरी छुपे शराब का व्यापार करने वालों के लिए सबक दे डाला .
मिली जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष 12 अप्रैल को बेगुसराय के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के कुंभी गांव निवासी अगनू सहनी के घर से पुलिस छापेमारी में हजार के लगभग देशी शराब की बोतल बरामद की गयी थी . जिसके बाद अगनू सहनी को गिरफ्तार कर लिए था . उसी केस में बेगुसराय सिविल कोर्ट द्वारा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 2 लाख के जर्माने सहित 10 साल कैद की सजा तय किया गया . बता दें कि शराबबंदी के बाद यह पहला मामला है जिसमें इस तरह की सजा सुनाई गयी हो .