दिल्ली हाईकोर्ट ने ख़ारिज की नीतीश कुमार की याचिका,ठोक डाला 20 हजार का ज़ुर्माना

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में काॅपीराइट कानून के उल्लंघन केस में पक्षकार से उनका नाम हटा लिए जाने के लिए याचिका दायर की . जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि सीएम नीतीश कुमार की ओर से दायर याचिका कानून का दुरुपयोग है.  इतना ही नीतीश कुमार पर 20 हजार का जुर्माना भी ठोक दिया गया .
               मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला यह है कि जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी के पूर्व शोधकर्ता अतुल कुमार सिंह ने पटना के एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के सचिव शैवाल गुप्ता के ख़िलाफ़ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि शैवाल गुप्ता ने अपने पुस्तक में उनके शोध का बिना कॉपीराइट लिए प्रयोग किया है . इस पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों हुआ था इसलिए उन्हें भी मामले में पक्षकार के रूप में आरोपी बनाया गया था .


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